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साइबर अपराध क्या है ? – What is Cyber Crime ?


साइबर यानि software , इन्टरनेट , कंप्यूटर से संबंधित technology है जिसके तहत लोग अपराध करने में भी नही चुकते है . “साइबर” शब्द सबसे पहले “विलियम जिप्सम” ने अपने उपन्यास “न्युरोमेंसर” में 1984 में उच्चारण किया है था .

भारतीय कानून में संविधान के हिसाब से साइबर अपराध का दंडता में कोई जिक्र नही है , किन्तु “कैंब्रिज एडवांस्ड” के अनुसार साइबर अपराध (cyber crime) वह है जो कंप्यूटर इन्टरनेट से जुड़ता है, जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है .

आप अपनी ईमेल आईडी पर जाकर देख सकते हैं , आपके स्पैम ईमेल या इनबॉक्स में साइबर अपराध से संबंधित कई मेल होंगे . कोई कहेगा , सर , आपका रिज़र्व बैंक से 20 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत हुआ है . फिर आप उनकी बातों में आ जाते हैं , जिसके बाद वे आपसे डॉक्यूमेंट चार्ज के लिए 15 से 20 हजार रुपए मांगते है और आप सरल मन से उन्हें पैसे भी देते है .

इस लालच के साथ की आपको 20 लाख रुपए मिलने वाले हैं . ऐसे लोग कुछ लालची लोगो को साइबर अपराध के तहत लुट लेते हैं . कोई नौकरी के नाम पर तो कोई लोन के नाम पर ठगे जाते है . इसी तरह कई लोग साइबर crime के जाल में फंस जाते है और लुट लिए जाते है .

साइबर अपराध भी कई प्रकार के है जैसे कि स्पैम ईमेल , हैकिंग , फिशिंग , वायरस को डालना , किसी की जानकारी को online प्राप्त करना या किसी पर हर वक्त नजर रखना आदि .

आईटी एक्ट , 2000 के अनुसार , भारत में साइबर कानून बनाया गया . इसके बाद इस कानून में कुछ संसोधन भी किये गए , फिर कानून 2008 में संसोधित साइबर कानून लागु हुआ . अब भारत में साइबर अपराध के लिए क़ानूनी मुकदमा चलाया जा सकता है और अपराधी साबित होने पर दंड का भी प्रवधान है . इससे साइबर नियमों का उल्लंघन और साइबर अपराध दोनों ही शामिल है .

साइबर अपराध को साबित करने या उस पर उचित कार्यवाही करने के लिए यह आवश्यक है की उसमें कंप्यूटर सिस्टम का या नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया हो .

उदहारण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा है और वों मुंबई के व्यक्ति से online जुड़कर गलत तरीके से ईमेल करता है , तो ईमेल भेजने वाला व्यक्ति आईपी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत जबाबदेह होगा . क्योंकि भारतीय व्यक्ति उसके कार्यो से प्रभावित हुआ है .

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